प्रदेश के कोचिंग संस्थानों पर अब केंद्र के मानदंड होंगे, कोचिंग संस्थानों के लिए क्या है दिशा-निर्देश, जाने पूरी खबर

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देश के कोचिंग संस्थानों के लिए कुछ दिनों पहले नए रूल बनाए गए थे। आगामी सत्र से कोचिंग संस्थानों को इन नियमो की पालना करने के लिए कहा गया था। जैसा की हम जानते है जारी नए नियमो के अनुसार अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपना नामांकन नहीं करवा सकेंगे, साथ ही 10वीं कक्षा पूरी करने तक छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश देने से प्रतिबंधित किया है।

यानि की अब 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद और 16 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया जा सकेगा। कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसे लागु करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दिए।

इसे जारी करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है। नियम लागू होने के बाद इसका सबसे ज्यादा असर कोटा, सीकर और जयपुर के कोचिंग संस्थानों पर पड़ेगा।

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इसे लागु करने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों में समन्वयको को इसके कार्यान्वन के लिए निर्देश दिए गए। इस काम के लिए डीएम के अधिक एक जिला स्तरीय समिति होगी जो की जिलों मे कार्यान्वन की निगरानी करेगी। यह कोई भी कॉचिंग संस्थान कोचिंग नियमो का उल्लंगन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कक्षाए पांच घंटे से अधिक नहीं चलेगी

निर्देशानुसार कोचिंग संस्थानों की कक्षाए पांच घंटे से अधिक नहीं चलनी चाहिए। इसके साथ ही स्कुल समय पर कोचिंग संस्था नहीं चलनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को पहले छह माह में कोचिंग संस्थानो को कक्षाए आयोजित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बैच का कुल समय 5 घंटे ही रहेगा। इससे अधिक समय के लिए कोचिंग संसथान अभ्यर्थियों की कक्षाए नहीं ले सकेंगे।

कोचिंग संस्थानों ने गाइडलाइन पर माँगा अपना स्पष्टीकरण

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए निर्देश जारी किए थे। इसके पालना के आदेश जारी किए जाने के संबंध में कोचिंग संचालको ने स्पष्टीकरण माँगा है। कोचिंग संचालको का कहना है की जारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है की कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा और इसके लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा।

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कहा गया हे की नियमावली में क्रमांक 5 व 4 आई के लिए स्पष्ट नहीं है। गाइडलाइन के संबंध में कोई शिकायत करनी हो तो भी सक्षम अधिकारी की जानकारी होनी चाहिए।

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