यदि आप भी पीएम आवास योजना के लाभ के लिए अपना आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन करने से पहले यह काम जरूर कर ले नहीं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पांएगे। अभी हाल ही में पीएम आवास योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है।
बता दे की राज्य की महालेखागार टीम ने पीएम आवास योजना को लेकर आपत्ति जताई है। बात यह सामने आ रही है की कुछ लाभुकों को भूमि रजिस्ट्री कराए बिना ही पीएम आवास योजना का लाभ मिला है।
अब टीम ने यह कहा की अब लाभार्थी को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए आवेदकों को आवेदन से पहले अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर महलेख़ागार की टीम ने इसके अलावा भी कई आपत्ति जताई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी डीएम-डीडीसी को इस खबर को लेकर जानकारी दी है।
उन्हें इसके संबंध में सही दिशा-निर्देश मांगे है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के गुणवत्ता कार्यान्वन एवं पारदर्शिता को लेकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश मां गा है। जारी किए गए पत्र में प्रतीक्षा सूचि से लेकर आवास विहीन लाभुकों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री समेत कई तरह की सलाह दी गई है।
योजना के सही और सटीक कार्यान्वन पर जोर दिया गया है। आइये जानते है पीएम आवास योजना से संबंधित ताजा अपडेट, आप हमारे साथ इस आर्टिकल के माध्यम से अंत तक जरूर जुड़े रहे।
वार्षिक योजना तैयार करनी होगी
वार्षिक कार्ययोजना को लेकर यह कहा गया है की योजना को लेकर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है लेकिन यह देखा गया हे की समय पर वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की जा रही है।
किसी भी योजना के सही क्रियान्वन और इसे समय से करने के लिए वार्षिक योजना को निश्चित रूप से तैयार करना होता है। ससमय पर पंचायत स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करना काफी आवश्यक है। इसी बीच प्रतीक्षा सूचि का दिवार लेखन कराने का निर्देश भी दिया है।
PM Awas Yojana Update
यह भी कहा गया है की ग्राम सभा की किसी भी कार्यवाही में अब गड़बड़ी नहीं चलेगी। किसी भी रिपोर्ट में आपको तरल द्रव का इस्तेमाल नहीं करना है।
ग्राम सभा में चयन होने वाले लाभुकों की सूचि को दिखाई जाता है लेकिन अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया हे की कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आ रही है जिसमे ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं करने, लाभुक की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने में गड़बड़ी देखी गई।
अब निर्धारित कोरम पूरा कर उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर लिया जाएगा। लाभार्थी के संबंध में स्पष्ट जानकारी दर्ज की जाएगी। यह बात भी सामने आई है की प्रतीक्षा सूचि में दिव्यांग कोटि के परिवारों को 5 फीसदी का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आवंटन का लाभ देने का निर्देश दिया गया। ऐसे परिवार है जो की आपदा पीड़ित है उन्हें प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
नियमित रूप से करते रहे निगरानी
इस योजना की प्रतीक्षा सूचि में शामिल किए जाने वाले वास स्थल विहीन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए वास भूमि उपलब्ध कराई जानी है। ऐसे लाभुक जिन्हे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वास भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती है उन लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अंकक्षेण में यह बात सामने आई है की राशि तो दी गई लेकिन भूमि का निबंधन कराए बिना ही लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया।
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अगर किसीं के जमीन नहीं होगी तो वो क्या करेगा ये सारा गलत ह गरीबो का तो कोई मतलब नहीं रहा